नई मुश्किलों में फंसे अनिल अंबानी, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक-डीमैट अकाउंट की कुर्की का आदेश
मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने सोमवार को 26 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक अकाउंट के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड अकाउंट की कुर्की का आदेश दिया है.
इस साल अगस्त में SEBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य यूनिट को कंपनी से फंड की हेरा-फेरी के लिए सिक्योरिटीजी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया था.
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14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट भेजा था नोटिस
SEBI ने 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (अब RBIP एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) को एक नोटिस भेजा था. इस नोटिस में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के मामले में फंड की हेराफेरी से संबंधित मामले में यूनिट को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का पेमेंट करने को कहा था. पेमेंट नहीं करने पर SEBI ने कुर्की नोटिस जारी किया.
रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का बकाया
मार्केट रेगुलेटर के नोटिस के मुताबिक, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है. नोटिस के अनुसार, SEBI ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि चूककर्ता बैंक खातों और डीमैट खातों या म्यूचुअल फंड फोलियो में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकता है. इसलिए देय राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न होगी.
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इसलिए SEBI ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे अकाउंट से किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन की परमिशन न दें.
तीन कंपनियों को कुर्की नोटिस
पिछले सप्ताह मार्केट रेगुलेटर ने कंपनी से फंड के अवैध ट्रांजैक्शन पर 78 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि वसूलने के लिए तीन कंपनियों को कुर्की नोटिस भेजे थे. इन कंपनियों में आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड हैं.
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