खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मोमोज आउटलेट पर मारा छापा, फिर जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते
क्या आपको भी स्ट्रीट फूड मोमो खाना पसंद है. अगर आपका जवाब हां है तो ये आर्टिकल खास आपके लिए है. हाल ही में हैदराबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खैराताबाद में एक मोमोज आउटलेट पर छापा मारा, जिसमें कई नियमों का उल्लंघन पाया गया. उन्होंने कहा, “मोमोज़ के सेवन के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायतों” के बाद यह कार्रवाई की गई. पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने सोमवार को कहा कि कथित तौर पर सड़क किनारे एक दुकान पर बेचे गए मोमोज खाने के बाद दस लोग बीमार पड़ गए, जबकि शहर में एक अलग स्थान पर स्नैक्स खाने के बाद एक महिला की कथित तौर पर मौत हो गई. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि कथित पीड़ितों ने एक ही वेंडर द्वारा बनाए गए मोमोज खाए थे, लेकिन पिछले हफ्ते बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत कई स्थानों पर बेचे गए थे. ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने इसकी जांच शुरू कर दी है.
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अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पुलिस विभाग के सहयोग से वेंडर के स्थान का पता लगाया. निरीक्षण 28 अक्टूबर, 2024 को खैराताबाद के चिंतल बस्ती में WOW हॉट मोमोज/दिल्ली हॉट मोमोज में किया गया था. खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों का संकेत देने वाले कई मुद्दे पाए गए. सबसे पहले, प्रतिष्ठान बिना किसी FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के अपना व्यवसाय चला रहा था. दूसरे, खाना” अस्वच्छ परिस्थितियों” में तैयार किया जा रहा था. आटे को बिना किसी पैकिंग के सीधे रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया गया था. साथ ही फ्रिज का दरवाजा टूटा हुआ मिला. अधिकारियों ने पाया कि कूड़ेदान खुले रखे गए थे. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने सैंपल इक्कठे किए और उन्हें लैब में भेजा. FBO को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उसे अपना खाद्य व्यवसाय तुरंत कैंसल करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि “वेंडर के खिलाफ एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा.”
Upon receipt of complaints regarding health issues due to Momos consumption, Food Safety officials have traced the location of the vendor, with support from Police Department, and conducted an inspection on 28.10.2024.
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— Commissioner of Food Safety, Telangana (@cfs_telangana) October 28, 2024
इससे पहले, एक खाद्य सुरक्षा टास्क फोर्स ने सितंबर 2024 में एक जांच के बाद, हैदराबाद के सोमाजीगुडा में एक रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया था. अधिकारियों ने कहा कि “बार-बार अनुरोध के बावजूद एफबीओ ने स्टोर रूम तक नहीं जानें दिया”. इस प्रकार इसने एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार “असहयोग के लिए” कार्रवाई करने का निर्णय लिया.